अत: सभी सम्बन्धित से अनुरोध है कि शासन द्वारा धोषित इस उदार नीति का अधिक से अधिक
लाभ उठाते हुए पात्रा की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली अनाधिकृत कालोंनियों को नियमित करवा ले अन्यथा इस प्रकार की कालोनीयोa को अवैध कालोनी की श्रेणी es वर्गीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1673 के सुसंगत प्रविधानों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी । जिसके अन्तर्गत भवनों को सील बन्द करने अथवा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।
प्रशान्त त्रिवेदी
उपाध्यक्ष